न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा थाना मुलताई के धारा 457, 380 के मामले में आरोपी कमलेश पिता यादवराव कौशिक (37) निवासी ग्राम तुमडीडोल, तहसील मुलताई को सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 457 भारतीय दंड संहिता में तीन साल के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने से तथा धारा 380 भारतीय दंड संहिता में 2 साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा पैरवी की गई।
ग्राम पंचायत सचिव सुभाष गिरहारे 29 अक्टूबर 2015 को शाम को करीब 5 बजे ग्राम पंचायत भवन खम्बारा का कार्यालय बन्द करके ताला लगाकर अपने घर चले गए थे। उसके बाद जब 30 अक्टूबर 2015 को कार्यालय समय पर कार्यालय पर आकर देखा तो पंचायत भवन के दरवाजे के ताला टूटा हुआ था और कुन्दा अटका हुआ था। भवन में रखा सामान एलजी कंपनी की टीवी, एसर कंपनी का कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर गायब थे। उन्हें कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। घटना की रिपोर्ट सचिव सुभाष ने पुलिस थाना मुलताई में की।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मुलताई द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मामला कायम कर विवेचना में लिया और विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ कर उनके कथन लिए। चोरी गया सामान धारा 27 एविडेंस एक्ट के तहत मेमोरेंडम पर से अभियुक्त के घर से जप्त किया और उसको गिरफ्तार किया एवं विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण में प्रकरण में न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत गवाहों ओर तर्कों पर विश्वास व्यक्त करते हुए तथाकथित घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त के द्वारा रात्रि में पंचायत भवन का ताला तोड़कर सामान चोरी करना सिद्ध पाया। इस पर अभियुक्त को दंडित किया।