नहीं दी समय सीमा में सेवा, सीएमओ सारणी पर पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    कलेक्टर अमन बीर सिंह बैंस ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा में अधिसूचित सेवाएं नहीं देने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारणी चंद्र कुमार मेश्राम पर पच्चीस सौ रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। सारणी पाथाखेड़ा निवासी आवेदक बेबी बामनकर को समय सीमा में विवाह सहायता योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर उक्त शास्ति की अधिरोपित की गई है। शास्ति की राशि प्रतिकर के रूप में आवेदक को प्रदान की जाएगी।

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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