◾ उत्तम मालवीय, बैतूल
अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बैतूल (श्रीमती रेखा आर चंद्रवंशी) ने एक 16 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी की गई। वहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय सिंह ठाकुर एवं अजीत सिंह ने पैरवी में सहयोग प्रदान किया।
15 अगस्त 2017 को पीड़ित बालक ने पुलिस थाना बीजादेही में इस आशय की सूचना दर्ज कराई कि 14 अगस्त की शाम को वह और उसका साथी आरोपी सुरेश पिता गणेशपुरी (46) निवासी चुना गोसाई थाना बीजादेही के घर काम के पैसे मांगने गया था। आरोपी ने कहा कि पैसे सुबह दूंगा। तब वह और उसका दोस्त दोनों आरोपी के घर टीवी देखने लगे।
कुछ देर बाद पीड़ित बालक का दोस्त अपने घर चला गया। उसे अकेला देख कर आरोपी उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। वह चिल्लाने को हुआ तो उसका मुंह दबा दिया। इतने में उसे बुलाने उसके पिता आ गए। इस पर आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए आरोपी के द्वारा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 377 भादंवि धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3 (2)(1) एससीएसटी एक्ट का अपराध आरोपी द्वारा किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया। उक्त सभी अपराध के लिए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
मारपीट के आरोपी चाचा को 6 माह का कठोर कारावास
◾ विजय सावरकर, मुलताई
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा मारपीट के मामले आरोपी हरिदास पिता मंतू इवनाते (40) निवासी ग्राम चिल्हाटी, थाना मुलताई को 6 माह के कठोर कारावास और 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है7। जुर्माने की सम्पूर्ण राशि फरियादी को दी जाएगी। प्रकरण में शासन की ओर से धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा पैरवी की गई।
फरियादी पंकज का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा था। जिसके लिए उसके पिता सरिया लेकर आये थे। इसे उन्होंने अपने घर के सामने रख दिया था। 25 जुलाई 2020 को आरोपी हरिदास अपने घर से बाहर निकला और फरियादी से बोला कि मेरे घर के सामने सरिया क्यों रख दिया है। इसे यहां से हटाओ।
पापा के खेत से आने पर हटवा देने की बात से आरोपी गाली-गलौज करने लगा। गाली देने से मना किया तो आरोपी ने चाकू मार दिया। जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई। थाना मुलताई द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।