मध्यप्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आगामी 18 दिसंबर को रखी गई आरक्षण की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में संचालक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह ने सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी कर दिए हैं।
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जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 18 दिसंबर 2021 (दिन शनिवार) नियत की गई थी। उक्त कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पंचायत निर्वाचन को लेकर आज सुनाए गए फैसले को लेकर यह कदम उठाया गया है।
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