जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही 14 दिसंबर को

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसी तारतम्य में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्पादित की जा रही है। संचालक, पंचायत राज संचालनालय आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सर्व संबंधितों को जानकारी हेतु सूचित किया है कि मध्यप्रदेश की जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण लॉट निकाल कर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 14 दिसंबर 2021 मंगलवार को दोपहर 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), कलियासोत डैम के पास भोपाल के ऑडिटोरियम में संपादित की जाएगी। पहले चर्चा थी कि पूर्व में हुए आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होंगे। नए सिरे से आरक्षण के बाद कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी फिर सकता है।

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  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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