बैतूल। विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दंडित किया है। आरोपी सुभाष पिता धीरोजी सोलंकी, उम्र 32 वर्ष, निवासी थाना सांईखेडा, जिला बैतूल को धारा 451 में दोषी पाते हुये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए (एक हजार रुपये) के जुर्माना एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7 सहपठित धारा 8 में दोषी पाते हुये तीन वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा विशेष और लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने 6 मई 2018 को आरक्षी केन्द्र साईंखेड़ा में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि 5 मई 2018 उसकी मां बकरी चराने गई थी, भाई मजदूरी करने गया था। वह घर पर अकेली थी। शाम 5:30 बजे घर के पीछे किचन में खाना बना रही थी। तभी आरोपी सुभाष सोलंकी किचन में उसके पास आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील छेड़छाड़ करने लगा। इस पर वह किचन से भागी। इसके बाद आरोपी भी वहां से भाग गया।
शाम को जब उसकी मां और भाई घर आये तब उन्हें उसने घटना बताई। फरियादिया के द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना साईखेड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने मामले संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।