पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया हैं। इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश अनुसार अब सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी बनाने के नियम का पालन करना होगा।
कोविड महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना अनिवार्य
होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा। दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।