कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात पर फिर रोक लगा दी गई है। फिलहाल यह रोक 31 मार्च तक लगाई गई है। इसके बाद स्थिति को देखते हुए इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में घोषणा कर दी है।
जेलों में बंद कैदियों से उनके परिजनों और परिचितों को मुलाकात का अवसर दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा समय भी तय रहता है। कैदियों के परिजन इस निर्धारित समय पर आकर नियमानुसार मुलाकात कर सकते हैं। कोरोना के चलते वर्ष 2020 में इस पर रोक लगा दी गई थी। महीनों तक बंद रहने के बाद नवंबर 2020 से दोबारा मुलाकात शुरू हुई थी।
जेल में बंद कैदी करेंगे पीजी और कंप्यूटर की पढ़ाई
अब प्रदेश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्री श्री मिश्रा ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब कैदियों से ई-मुलाकात और इनकमिंग कॉल्स के जरिए ही मुलाकात की जा सकेगी।
अब 800 कैदियों की क्षमता वाली बनेगी नई जेल, पहले बनना था 500 के लिए
इस संबंध में बैतूल जिला जेल के जेलर योगेंद्र पंवार ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में मुलाकात पर रोक लगी थी। यह रोक नवंबर 2020 में हटी थी। हालांकि दूसरी लहर में मुलाकात पर रोक नहीं लगी थी।