MP Farmer News: मध्यप्रदेश में खरीफ विपणन (Kharif Marketing) वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज (चार एवं बाजरा) उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की नई व्यवस्था (New System Of Farmer Registration) लागू की गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन (MP Government) द्वारा नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसके तहत अब किसानों को पंजीयन के लिए अपना बैंक नंबर और आईएफएससी कोड की एंट्री नहीं करना होगा। इसके अलावा भी कुछ और बदलाव किए गए हैं।
इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी बैतूल एके कुजूर (District Supply Officer Betul) ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार किसान पंजीयन हेतु किसान अपने मोबाईल में किसान पंजीयन एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर घर बैठे अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर शासन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क 50 रुपये का भुगतान कर ऑनलाईन पंजीयन करा सकते हैं। सिकमी बटाईदार एवं वन पटटधारी किसानों को पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति के पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध है।
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नई व्यवस्था के तहत यह हुए बदलाव
नवीन व्यवस्था के तहत पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसान को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्टि में त्रुटि से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी।
आधार नंबर से बैंक खाता लिंक होना चाहिए
सहायक आपूर्ति अधिकारी केके टेकाम ने बताया कि नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। पंजीयन के समय किसान को भू-अधिकारी ऋण पुस्तिका/खसरा की प्रति पहचान पत्र स्वरुप आधार कार्ड एवं बैंक खाते से लिंक मोबाईल नंबर एवं समग्र आईडी लाना अनिवार्य होगा।
खाते और खसरे में समान नाम होना जरुरी
किसान पंजीयन भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। उसी व्यक्ति का पंजीयन मान्य होगा जिसका दोनों दस्तावेजों में नाम समान हो। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।
परिवार के सदस्य भी बेच सकेंगे उपज
किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई, पति, पुत्र आदि) को नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केन्द्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे। यदि किसान की भूमि अन्य जिले में है तो किसान को अन्य जिले में पृथक से दूसरा पंजीयन कराना होगा।
किसान खुद ही चुन सकेंगे समय-स्लॉट
आगामी खरीफ उपार्जन वर्ष 2022-23 में केन्द्रीयकृत एसएमएस व्यवस्था के माध्यम से किसान को अपनी उपज बिकी हेतु नहीं बुलाया जायेगा। परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे। उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा।
इस तिथि तक कराया जा सकेगा पंजीयन
उपार्जन की कार्यवाही हेतु किसान पंजीयन 15 सितम्बर 2022 से प्रारंभ हो चुका है। किसान पंजीयन का यह कार्य 15 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। नियत तिथि तक ई-उपार्जन के पोर्टल का समय दिन-रात (24 दिन & 7 घंटे) किसान पंजीयन हेतु खुला रहेगा। विभाग द्वारा किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज का विक्रय करने हेतु नियत तिथि तक अपनी सुविधा अनुसार किसान पंजीयन करना सुनिश्चित करें।