• विजय सावरकर, मुलताई
kidnapping and rape: बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर मंडीदीप ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मंडीदीप में पुलिस को दबिश के दौरान युवक के साथ किशोरी भी मिली। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
मासौद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक विजयसिंह ठाकुर ने बताया थाना क्षेत्र के ग्राम की निवासी 17 वर्षीय किशोरी को बीते 24 मई की रात ग्राम दातोरा निवासी धनंजय पिता जगदीश बेले 21 साल बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी धनंजय के खिलाफ धारा 363 के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद मामला विवेचना में लेकर पुलिस ने अपहृत पीड़िता के माता-पिता के कथन लिए। इसमें यह बात सामने आई कि आरोपी एवं अपहृत किशोरी वर्ष 2021 से संपर्क में थे। आरोपी धनंजय द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर मंडीदीप ले गया ले गया है। जहां पर दोनों साथ में रह रहे हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मंडीदीप पहुंचकर धनंजय के ठिकाने पर दबिश दी।
हैवानियत : महज सात साल की चचेरी बहन के साथ भाई ने किया दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
धनंजय के कब्जे से अपहृत किशोरी को दस्तयाब कर थाने लाया। किशोरी एवं परिजनों के कथन लिए गए। कथन के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी धनंजय ने मंडीदीप में रहते हुए नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन बार-बार दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी धनंजय बेले के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) एन और पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत केस दर्ज किया है।