बैतूल। जिला प्रशासन बैतूल के आदेश के बाद बैतूल-इंदौर फोरलेन का निर्माण कार्य कर रही बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण कार्य पर रोक लगाकर काम बंद कर दिया है। गौरतलब है कि कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी बैतूल श्रीमती रीता डेहरिया ने मंगलवार शाम को आगामी आदेश किये जाने तक फोरलेन पर होने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। जिसके परिपालन में कम्पनी द्वारा समस्त कार्य रोक दिए गए हैं।
कम्पनी के लाइजनिंग अधिकारी कैलाश बडौदे के मुताबिक निर्माण कार्य में लगे सभी वाहनों और मशीनों को खड़ा करवा दिया गया है। साथ ही निर्माण कार्य में लगे सभी कर्मचारियों और लेबरों को भी काम नहीं किये जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि फोरलेन निर्माण के कार्य में लगे लगभग 600 मजदूर और कर्मचारियों को भी आगामी आदेश तक अवकाश दे दिया गया है। उनसे कहा गया है कि जब तक काम शुरू करने के निर्देश प्रशासन से जारी नहीं हो जाते, तब तक सभी को अवकाश पर ही रहना होगा। कम्पनी के लगभग 60 डंपर और 50 मशीनें बंद कर दी गई है।
गौरतलब है कि कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देश पर एसडीएम बैतूल श्रीमती रीता डेहरिया द्वारा भूजल का अनाधिकृत उपयोग करने पर मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी।
इस संबंध में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैतूल को लिखे गये पत्र अनुसार मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बैतूल से हरदा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण कार्य के नैसर्गिक स्रोतों से बहाव प्रणाली व भू-जल का उपयोग अनाधिकृत रूप से करने एवं मार्ग के निर्माण में जल के उपयोग हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की जाकर जल कर की राशि जल संसाधन कार्यालय में जमा नहीं कराई गई।
शासन द्वारा औद्योगिक प्रयोजन एवं अन्य कार्यों के लिए जल के उपयोग हेतु जल दरें नियत की गई हैं। जिसके अनुसार नैसर्गिक स्रोतों पर स्व निर्मित संरचना अर्थात बांध, खुला कुआं, नलकूप आदि से जल के उपयोग करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र के अनुबंध निष्पादित कर जल का उपयोग किया जा सकता है, जिसका उल्लंघन निर्माण कंपनी द्वारा किया जाना पाया गया था। उक्त नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बंसल कंपनी के निर्माण कार्यों पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
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