उप चुनाव: सारनी एवं चिचोली नगरीय क्षेत्र की सीमा में कई प्रतिबंध हुए लागू

  • उत्तम मालवीय, बैतूल
    कलेक्टर (Collector) एवं जिला दण्डाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने नगरीय निकायों के उप निर्वाचन (Bye-election) के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारनी के वार्ड क्रमांक 21 एवं नगर परिषद चिचोली के वार्ड क्रमांक 1 के निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत आग्नेय शस्त्रों पर प्रतिबंध (restriction) लगा दिया है।

    जारी आदेशानुसार जिले की नगर पालिका परिषद सारनी एवं नगर परिषद चिचोली नगरीय क्षेत्र की सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र (बंदूक/रायफल/पिस्टल/रिवाल्वर) इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार का प्राणघातक हथियार आम रास्ता/सडक़ या आम स्थान पर धारण नहीं करेगा।

    यह आदेश कर्तव्यस्थ दण्डाधिकारी, पुलिस बल तथा वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी और बैंक की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लाइसेंसों पर तथा बैंक में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मियों के शस्त्र लाइसेंसों पर लागू नहीं होगा।

    यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है एवं 9 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

    ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

    इसी तरह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 (2) के अंतर्गत 09 मार्च 2022 तक नगरपालिका परिषद् सारनी एवं नगर परिषद् चिचोली की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है।  इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

    इन्हें किया विहित प्राधिकारी घोषित

    नगर पालिका परिषद् सारनी के लिए तहसीलदार घोड़ाडोंगरी एवं नगर परिषद् चिचोली के लिए तहसीलदार चिचोली को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नगरीय क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी।

    अनुमति नहीं होने पर जब्त होंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र

    आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति में दर्शित अवधि के पश्चात् लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पाये जाने की दशा में जब्त कर लिए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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