बैतूल जिले में कतिपय कर्मचारियों ने कोरोना रूपी आपदा को भी अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही एक मामला विधायक निलय डागा द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल में सामने आया है। एक कर्मचारी ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर चालान तो 500 रुपये का काटा और इतनी ही राशि वसूली भी, लेकिन ऑफिस कॉपी में महज 100 रुपये दर्ज कर 400 रुपये का गोलमाल कर लिया। उक्त कर्मचारी पर 5500 रुपये का जुर्माना किया गया है।
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बैतूल विधायक निलय डागा ने नगरीय विकास मंत्री से पूछा था कि कोरोना 2020-21 में एक मार्च से 30 जून 2021 तक नगर पालिका बैतूल, आठनेर और बैतूल बाजार ने कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के कितने प्रकरण दर्ज किए हैं? उनसे स्पॉट फाइन के रूप में कितनी राशि वसूली की गई? इसकी पूरी जानकारी दी जाए। सवाल यह भी था कि क्या आठनेर नगर परिषद द्वारा वसूली गई स्पॉट फाइन की मूल प्रति में 500 और कार्बन कॉपी (ऑफिस कॉपी) में 100 रुपए का फाइन दर्शाया गया है? इस वित्तीय नुकसान के लिए कौन अधिकारी-कर्मचारी दोषी है? कलेक्टर बैतूल ने दोषी पर क्या कार्यवाही की है?
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विधायक के सवालों के जबाव में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर परिषद आठनेर ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लघंन के 4 केस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने स्वीकार किया कि भृत्य उमेश ने स्पॉट फाइन करते समय मूल प्रति में तो 500 और कार्बन कॉपी में 100 रुपए की रकम भर दी थी। इस वित्तीय नुकसान के लिए उमेश को दोषी पाया गया है। दोषी पर 5 हजार 500 रुपए राशि निकाय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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