बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचरण संहिता का शत प्रतिशत पालन एवं निर्वाचन अवधि के दौरान सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विगत निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों, हिस्ट्रीशीटर, घोषित भगोड़ों, अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों का भी प्रभावी पालन करते हुए अवैध हथियारों की जांच का विशेष अभियान चलाया जाए एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। श्री बैंस पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामेन्द्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी भी मौजूद थे।
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बैठक में उन्होंने कहा कि अस्त्र-शस्त्रों को थाने में जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बल्नरेबल स्थानों, क्षेत्रों को चिन्हांकित कर वहां सघन पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस एवं प्रशासन की फ्लैग मार्च आयोजित की जाए। ऐसे स्थानों के मतदान केन्द्र भी निगरानी में रखे जाएं। बड़ी रैली, सभा, जुलूसों के आयोजन पर भी अधिकारियों की पैनी निगरानी हो। बैठक में निर्वाचन के दौरान आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था करने पर भी अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आदतन अपराधियों की जिलाबदर की कार्रवाई एवं बॉण्ड ओवर की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सम्पत्ति विरूपण के मामलों में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किन्हीं भी स्थान पर अवैध शराब का निर्माण अथवा विक्रय न हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाए, न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। मतदान दिवस की पूर्व संध्या से ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर किया जाए, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्थान पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन न हो, इस बात के लिए भी अधिकारी सजग रहें। इसके अलावा वाहनों की सतत जांच कर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करवाएं।
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कलेक्टर ने बैठक में जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए गए, ताकि पड़ोसी राज्यों से कोई अवैध गतिविधियां संचालित न हो सके। कलेक्टर ने मप्र स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, आबकारी अधिनियम 1915, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, आयुध एवं शस्त्र अधिनियम 1959, सराय अधिनियम 1867, भारतीय दंड संहिता 1860, धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग पर प्रतिबंध) अधिनियम 1988, आम्र्स एक्ट 1959, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रभावी पालन सुनिश्चित करने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
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इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने जिले में कानून व्यवस्था के पालन एवं पुलिस व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही निर्वाचन के दौरान आवश्यक पुलिस बल तैनाती के संबंध में चर्चा की।
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उत्तम मालवीय
मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।
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