रेत के अवैध भंडारण के चार प्रकरण, खनिज रेत अवैध उत्खनन के तीन प्रकरण, खनिज मुरूम अवैध उत्खनन के तीन प्रकरण तथा खनिज पत्थर अवैध उत्खनन के एक मामले में न्यायालय कलेक्टर बैतूल द्वारा एक करोड़ 52 लाख 69 हजार 584 रुपए की जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है। बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जांच के दौरान खनिज यह प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय बैतूल में प्रस्तुत किए गए थे।
🟤 खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटू वल्द प्रशांत मंडल निवासी फुलबेरिया एवं महेश वल्द नंदा निवासी भोगई खापा पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत एक लाख 87 हजार 500 रुपए तथा भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत 84 हजार रुपए, कुल 2 लाख 71 हजार 500 रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
🟤 इसी तरह तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम झोली निवासी गोविंद वल्द जितेन्द्र मंडल पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत 75 हजार रुपए तथा भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत 33 हजार 600 रुपए, कुल एक लाख आठ हजार 600 रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
🟤 तहसील शाहपुर के ग्राम तारा निवासी मखन वल्द बाला पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत एक लाख 68 हजार 750 रुपए, मे. सैनिक फूड्स प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा यतेन्द्र कुमार निवासी मोहल्ला तकीसराय हरिनगर बिजनौर पर 86 लाख रुपए, तहसील भैंसदेही के ग्राम माजरवानी निवासी श्रीराम पिता शंकर यादव एवं भैंसदेही निवासी धरमपाल सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह राठौड़ पर एक लाख 76 हजार 250 रुपए, खरपी निवासी अरविन्द उर्फ करन पिता श्रीराम कोलसे पर 78 हजार 125 रुपए की जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
🟤 तहसील मुलताई के ग्राम बरखेड़ निवासी गणेश उर्फ गणेशराम वल्द डोमा पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत 12 लाख 90 हजार 300 रुपए तथा भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत 6 लाख 19 हजार 344 रुपए, कुल 19 लाख 9 हजार 644 रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
🟤 मे. होटल उमा रेसीडेंसी के प्रो.प्रा. अनिल अग्रहरि निवासी चाणक्यपुरी कॉलोनी सतना पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत 84 हजार 375 रुपए तथा भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत 37 हजार 800 रुपए, कुल एक लाख 22 हजार 175 रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
🟤 मासोद बड़ली चौक निवासी गोकुल पिता गौरी ठाकुर पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत 52 हजार 500 रुपए तथा भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत 47 हजार 40 रुपए, कुल 99 हजार 540 रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
🟤 खेड़ीसांवलीगढ़ निवासी रमेश पिता चिरोंजीलाल राठौर पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत 2 लाख 25 हजार रुपए तथा भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत 90 हजार रुपए, कुल 3 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
🟤 खेड़ीसांवलीगढ़ निवासी रमेश पिता चिरोंजीलाल राठौर पर रेत नियम 2019 के अंतर्गत 21 लाख 60 हजार रुपए तथा भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत 12 लाख 60 हजार रुपए, कुल 34 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।