बैतूल। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजनांतर्गत जिले के सात विकासखंडों की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से संलग्न ग्रामों के पात्र हितग्राही परिवारों को वाहन के माध्यम से उनके ग्राम में ही राशन सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित सेक्टरों से संलग्न ग्रामों में राशन सामग्री के वितरण हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकानों से ग्रामवार आवंटन अनुसार सामग्री का उठाव कर वाहन के माध्यम से परिवहन किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत परिवहनकर्ता या हितग्राही के चयन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी एके कुजूर ने बताया कि योजना अंतर्गत सामग्री वितरण हेतु आवेदक निर्धारित सेक्टर के ग्राम का निवासी हो, आवेदक की उम्र 21 से 45 वर्ष हो एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। आवेदक कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण हो एवं लाइट मोटर व्हीकल संचालन हेतु वैध लाइसेंस धारक हो। बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखता हो (डिफाल्टर न हो)। आवेदक को शासकीय सेवक, पेंशनर या आयकर दाता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि न होने का स्व-घोषणा पत्र एवं न्यूनतम अंश राशि (25 हजार रुपये) के जमा करने की सहमति पत्र देना होगा। उक्त योजना से संबंधित विस्तृत विवरण का अवलोकन जिला आपूर्ति कार्यालय बैतूल, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय-बैतूल, भैंसदेही, शाहपुर, जनपद पंचायत कार्यालय- बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, आठनेर, शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली एवं संबंधित सेक्टर की उचित मूल्य दुकान पर किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार अर्हताधारी आवेदकों से कार्यालयीन दिवसों में जिला आपूर्ति कार्यालय के कक्ष क्रमांक-23 में कार्यालयीन समय में 2 नवंबर 2021 की शाम 5.30 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजनांतर्गत जिले के सात आदिवासी विकासखंड शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, भीमपुर, भैंसदेही, आठनेर, चिचोली एवं बैतूल की कुल 365 शासकीय उचित मूल्य दुकानों से संलग्न ग्रामों के पात्र हितग्राहियों को ग्राम में ही राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।