एमपी में एस्मा लागू: ना छुट्टी मिलेगी और ना कर सकते इलाज से इंकार

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    कोरोना (Covid-19) के बढ़ते संक्रमण के चलते मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) भी पूरी तरह अलर्ट (Alert) हो गई है। पीड़ितों को तत्काल उपचार (treatment) मुहैया कराने हर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश शासन ने 10 सेवाओं पर एस्मा (esma) लागू कर दिया है। इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी (Staff) बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकते। यही नहीं सेवा से इंकार भी नहीं कर सकते। इस बारे में सरकार ने 5 जनवरी 2022 को गजट नोटिफिकेशन (gazette notification) कर दिया है।

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    गजट नोटिफिकेशन में यह है उल्लेख
    गजट नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये। अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के जारी किये जाने की दिनांक से निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है।

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    इन सेवाओं पर हुआ एस्मा लागू

    ◆ समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, जिनमे सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं, इलाज करने से इंकार नहीं कर सकते। 

    ◆ डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी बिना अनुमति छुट्टी पर नहीं जा सकते। मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। 

    ◆ स्वास्थ्य संस्थानों के स्वच्छता कार्यकर्ता बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकते। सेवा से इंकार नहीं कर सकते। 

    ◆ मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन। इसमें मेडिकल स्टोर भी आते हैं। 

    ◆ दवाइयों की बिक्री परिवहन एवं विनिर्माण। कोई भी मेडिकल स्टोर बिना अनुमति के बंद नहीं हो सकता। ग्राहक को दवा बेचने से इंकार नहीं कर सकते। 

    ◆ एंबुलेंस संचालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकते। 

    ◆ पानी एवं बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जा सकती। मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती से पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। 

    ◆ सुरक्षा संबंधी सेवाएं। पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकते। 

    ◆ खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन भी निर्बाध शुरू रहेगा।

    ◆ बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन भी सुचारू रूप से जारी रहेगा।

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