अलर्ट: घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखे चलाना प्रतिबंधित

  • उत्तम मालवीय (9425003881)
    बैतूल।
    उच्चतम न्यायालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैतूल एमपी बरार ने दीपावली के दौरान हानिकारक पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार बैतूल अनुभाग अंतर्गत पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोंटियम क्रोमेट आदि विषैले रसायनों का उपयोग, लड़ी अर्थात जुड़े हुए पटाखों का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण और प्रस्फोटन प्रतिबंधित है। दीपावली पर्व के समय रात 8 से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों आदि घोषित शांति क्षेत्र में 100 मीटर तक पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा।

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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